यूपी के प्रतीक चिन्ह के दुरूपयोग रोकने को बने कानून: राम नाईक
Dhanaoura times news
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राज्य सरकार के प्रतीक (दो मछलियों वाला लोगो) चिन्ह के अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए कानून बनाने को कहा है.
इस संबंध में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र भेजा है, जिसमें कहा है कि राज्य सरकार के प्रतीक चिन्ह (दो मछलियों वाला लोगो) का प्रयोग कानून अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किए बिना किसी व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग करना अनुचित है.
राज्यपाल ने पत्र में यह भी कहा है कि प्रदेश में राज्य सरकार के प्रतीक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कोई कानून नहीं है जिससे इसके उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके. कानून के अभाव में राज्य सरकार के प्रतीक चिन्ह के अनधिकृत उपयोग को दण्डनीय अपराध की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस संबंध में राज्य में कानून बनाने को कहा है.
बता दे कि संसद द्वारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक (अशोक चिन्ह) के उपयोग के संबंध में 'भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) अधिनियम 2005' एवं 'भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम 2007' बनाए गए हैं. अशोक चिन्ह के अनधिकृत प्रयोग को अधिनियम में दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है. इस अपराध के लिए अधिक से अधिक दो वर्ष का कारावास और कम से कम छह महीने का कारावास तथा पांच हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राज्य सरकार के प्रतीक (दो मछलियों वाला लोगो) चिन्ह के अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए कानून बनाने को कहा है.
इस संबंध में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र भेजा है, जिसमें कहा है कि राज्य सरकार के प्रतीक चिन्ह (दो मछलियों वाला लोगो) का प्रयोग कानून अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किए बिना किसी व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग करना अनुचित है.
राज्यपाल ने पत्र में यह भी कहा है कि प्रदेश में राज्य सरकार के प्रतीक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कोई कानून नहीं है जिससे इसके उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके. कानून के अभाव में राज्य सरकार के प्रतीक चिन्ह के अनधिकृत उपयोग को दण्डनीय अपराध की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस संबंध में राज्य में कानून बनाने को कहा है.
बता दे कि संसद द्वारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक (अशोक चिन्ह) के उपयोग के संबंध में 'भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) अधिनियम 2005' एवं 'भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम 2007' बनाए गए हैं. अशोक चिन्ह के अनधिकृत प्रयोग को अधिनियम में दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है. इस अपराध के लिए अधिक से अधिक दो वर्ष का कारावास और कम से कम छह महीने का कारावास तथा पांच हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है
यूपी के प्रतीक चिन्ह के दुरूपयोग रोकने को बने कानून: राम नाईक
Reviewed by Ravindra Nagar
on
January 11, 2018
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