Dhanaoura times news
*योगी सरकार ने बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगा दी है। वहीं, देवबंदी मौलाना ने इस फैसले का विरोध करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है।*
*साहरनपुर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद सूबे की योगी सरकार ने धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही सूबे की सरकार ने लाउडस्पीकर हटाने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2017 तय कर दी है। वहीं, सरकार के इस फैसले पर देवबंदी मौलाना ने विरोध जताते हुए कहा कि योगी सरकार धर्म की राजनीति न करें।*
*मस्जिद से ज्यादा मंदिरों में बजते हैं लाउडस्पीकर...!*
योगी सरकार के मंदिर-मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के फरमान पर देवबंदी आलिम ने तीखी प्रक्रिया दी है । दारुल उलूम देवबंद के आलिम ने ना सिर्फ सरकार के इस फैसले की निंदा की है, बल्कि सरकार के इस फरमान को धर्म की राजनीति यानि धार्मिक राजनीति करार दिया है। मौलाना नदीम उल वाजदी ने सरकार के इस फरमान को मुस्लिमविरोधी बताते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसी हजारों मस्जिद है, जहां बिना माइक के भी अजान की जाती है। उनका कहना है कि अजान केवल कुछ लम्हों के लिए नमाज की इत्लाह देने के लिए की जाती है। जबकि, मंदिरों में कई-कई घंटों तक लाउडस्पीकर बजाये जाते हैं। उन्होने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो मस्जिदों की बजाय मंदिरों के लाउडस्पीकरों पर ध्यान दें। योगी सरकार पर हमला करते हुए देवबंदी मौलाना ने कहा कि योगी सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर सत्ता में आई है, इसलिए धर्म की राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति करें तो बेहतर होगा।
*ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए लिया गया है यह फैसला..!*
बतादें कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को राज्य सरकार से सवाल किया था कि मंदिर , मस्जिद, गुरुद्वारा और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर प्रशासन की लिखित अनुमति से लगाए गए हैं या नहीं? यदि नहीं, तो इन्हें हटाने के लिए सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई है? इस पर राज्य सरकार ने अब सभी जिलों से जानकारियां जुटानी शुरू कर दी है। प्रमुख गृह सचिव ने निर्देश दिया है कि ऐसे धर्म स्थल या सार्वजनिक स्थल, जहां नियमित लाउडस्पीकर बजाए जाते हों, राजस्व व पुलिस अधिकारियों की टीम बनाकर 10 जनवरी तक उन्हें चिन्हित कर लें। इसके बाद 20 जनवरी से लाउडस्पीकर हटवाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

No comments: