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सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना फैसला ….सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं…!!!

Dhanaoura times news 
नई दिल्ली : सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज नौ जनवरी को अहम् फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजना अनिवार्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने 30 नवंबर 2016 के आदेश में संशोधन करयह फैसला सुनाया. इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केन्‍द्र सरकार ने कहा था कि फिलहाल राष्ट्रगान को अनिवार्य ना बनाया .
गौरतलब है कि 23 अक्तूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सिनेमाघरों व अन्य स्थानों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं ये वो तय करे. इस संबंध में कोई भी सर्कुलर जारी किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से प्रभावित ना हो. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये भी देखना चाहिए कि सिनेमाघर में लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं. ऐसे में देशभक्ति का क्या पैमाना हो, इसके लिए कोई रेखा तय होनी चाहिए.
गौरतलब है कि 30 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान, यानी ‘जन गण मन’ से जुड़े एक अहम अंतरिम आदेश में कहा था कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा, तथा सिनेमाघर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना फैसला ….सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं…!!! Reviewed by Ravindra Nagar on January 09, 2018 Rating: 5

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